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मंगलवार, 2 फ़रवरी 2010

राजभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

राजभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

Constitutional provisions regarding official language

संघ की राजभाषा हिंदी और लिपी देवनागरी होगी । संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्‍ट्रीय रूप होगा ।

अनुच्‍छेद - 343(1)

“The Official Language of the Union shall be Hindi in Devanagari Script. The form of numerals to be used for the official purposes of the Union shall be the international form of Indian numerals.”

Article – 343(1)

हिंदी भाषा की प्रसार वृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामसिक संस्‍कृति के सब तत्‍वों की अभिव्‍यक्ति का माध्‍यम हो सके, तथा उसकी आत्‍मीयता में हस्‍तक्षेप बिना हिंदुस्‍तानी और अष्‍टम अनुसूची में उल्लिखित अन्‍य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्‍मसात करते हुए तथा जहाँ तक आवश्‍यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्‍द भंडार के लिए मुख्‍यतः संस्‍कृत से तथा गौणतः अन्‍य भाषाओं से शब्‍द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्‍य होगा ।

अनुच्‍छेद 351

It shall be the duty of the Union to promote the spread of Hindi Language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius, the forms, style and expression used in Hindustani and in other languages of India specified in the Eighth schedule, and by drawing wherever necessary or desirable for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondarily on other languages.”

Article - 351

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) की मुख्‍य मदः-

निम्‍नलिखित कागजात द्विभाषी (अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में) ही जारी किए जाएं :

1. सामान्‍य आदेश 2. नियम 3. अधिसूचना 4. संकल्‍प 5. प्रशासनिक व अन्‍य रिपोर्ट 6. प्रेस विज्ञप्ति 7. संविदा 8. करार 9. अनुज्ञप्ति 10. अनुज्ञा पत्र 11. निविदा सूचना 12. निविदा प्रपत्र 13. संसद में प्रस्‍तुत किए जाने वाले कागजात 14. परिपत्र ।

Main Feature of Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963

The following documents must be issued bilingually (i.e. both in Hindi and English):

1. General orders, 2. Rules, 3. Notifications, 4. Resolutions, 5. Administrative and other Reports. 6. Press Communiques, 7. Contracts, 8. Agreements, 9. Licenses, 10. Permits, 11. Tender Notices, 12. Tender Forms, 13. Official papers to be laid before a House of the parliament, and 14. Circulars

प्रस्तुतकर्ता जुगल किशोर हिंदी अधिकारी , आयुध निर्माणी बोर्ड कोलकाता

3 टिप्‍पणियां:

  1. सूचनाप्रद !
    इसी संबंध में आप http://gunjanugunj.blogspot.com पर राजभाषा,राष्ट्रभाषा और संपर्कभाषा में अंतर देखने के लिए जा सकते हैं ।

    जवाब देंहटाएं

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